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प्रदेश में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर हो रही है वृद्धि, मुख्यमंत्री धामी।
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विरासत संरक्षण के साथ होगा देहरादून का सुनियोजित विकास, शहर की 200 ऐतिहासिक परिसंपत्तियां चिन्हित।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में, जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि, बागवानी और वानिकी पर मंथन।
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महिला संवाद में सशक्तिकरण की गूंज, महिलाओं ने स्वत: गाए स्फूर्त गीत।
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युवाओं को राज्य में ही मिलेंगे रोजगार और शिक्षा के अवसर, पलायन रोकने पर सरकार का जोर, मुख्यमंत्री धामी।
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सेवा संकल्प अभियान 25 सितंबर से 07 अक्टूबर तक होंगे आयोजित, सेवा सेतु सरकार आपके द्वार शिविर, सुबोध उनियाल।
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महिलाएं सकारात्मक होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, सरकार देगी पूरा साथ, मुख्यमंत्री धामी।
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श्री गुरु राम राय जी महाराज का महानिर्वाण पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया।
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विवाह और तलाक के पंजीकरण, अब निकाय स्तर पर होंगे, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर अनुमोदन देकर, कार्य की सुगमता और तीव्रता में की वृद्धि।

विवाह और तलाक के पंजीकरण, अब निकाय स्तर पर होंगे, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर अनुमोदन देकर, कार्य की सुगमता और तीव्रता में की वृद्धि।

देहरादून :- अब राज्य में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली लागू होने के पश्चात होने वाले विवाह व तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कर सकेंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। बता दें कि इससे पहले पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता था।

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत विवाह एवं तलाक के पंजीकरण के लिए अब निकायों के सक्षम अधिकारी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्माण करेगा। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि कार्य में सुगमता लाने तथा पंजीकरण में तीव्रता आएं, इसलिए किया जा रहा है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी तथा यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। साथ ही कहा कि इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई भी अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप रजिस्ट्रार के रूप में किए जाने वाले कार्यों का संचालन जल्द ही प्रकाशित होने वाली उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में निकाय स्तर पर एकत्रित किए जाने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में संग्रहित किया जाएगा।

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