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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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विवाह और तलाक के पंजीकरण, अब निकाय स्तर पर होंगे, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर अनुमोदन देकर, कार्य की सुगमता और तीव्रता में की वृद्धि।

विवाह और तलाक के पंजीकरण, अब निकाय स्तर पर होंगे, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर अनुमोदन देकर, कार्य की सुगमता और तीव्रता में की वृद्धि।

देहरादून :- अब राज्य में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली लागू होने के पश्चात होने वाले विवाह व तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कर सकेंगे। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना अनुमोदन दिया है। बता दें कि इससे पहले पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता था।

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत विवाह एवं तलाक के पंजीकरण के लिए अब निकायों के सक्षम अधिकारी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्माण करेगा। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि कार्य में सुगमता लाने तथा पंजीकरण में तीव्रता आएं, इसलिए किया जा रहा है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण की कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी तथा यूसीसी पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी। साथ ही कहा कि इस कार्य के लिए सक्षम अधिकारी को कोई भी अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप रजिस्ट्रार के रूप में किए जाने वाले कार्यों का संचालन जल्द ही प्रकाशित होने वाली उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में निकाय स्तर पर एकत्रित किए जाने वाले डाटा को केंद्रीयकृत डाटा के रूप में संग्रहित किया जाएगा।

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