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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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बिथ्याणी महाविद्यालय में तैनात फर्जी शिक्षक की सेवाएं समाप्त।
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प्रदेश में बह रही है विकास की गंगा, सतपाल महाराज।
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गणेश गोदियाल का नगर निगम पर तीखा हमला, कहा सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम, विपक्ष के लिए अलग।
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सुप्रीम कोर्ट बहराइच हिंसा के आरोपियों, की याचिका पर कल करेगा सुनवाई।

सुप्रीम कोर्ट बहराइच हिंसा के आरोपियों, की याचिका पर कल करेगा सुनवाई।

उच्चतम न्यायालय ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर लगाई रोक

देहरादून/नई दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बुधवार तक कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है। दरअसल आरोपियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने की अपील की। वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया है।’

सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या-एक के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और नोटिस कथित तौर पर 17 अक्टूबर को जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए। उन्होंने कहा, ‘हमने रविवार को सुनवाई का अनुरोध किया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।’ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत से कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार किया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कोई संरक्षण नहीं दिया है। इसके बाद न्यायालय ने एएसजी से बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने को मौखिक रूप से कहा और मामले को उसी दिन के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि महाराजगंज में एक पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए अंतर-धार्मिक विवाद में गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा (22) की मौत हो गई थी। इस घटना से सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसके कारण क्षेत्र में आगजनी एवं तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं तथा इंटरनेट सेवा चार दिन तक निलंबित रही।

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