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28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक, मनाया जाएगा ‘अर्थ ऑवर’।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की, 22 लाख रुपये की घोषणाएं।
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राज्य में विकास को मिली नई गति, नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत, मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण।
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नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को, अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

नगर निकाय चुनाव में दम आजमाने वाले नेताओं को, अब देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

वेबसाइट पर प्रसारित के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेंगी सूचनाएं।

इस बार शपथ पत्र पर भी देना होगा अपना आपराधिक ब्योरा।

देहरादून :- इस बार के निकाय चुनाव में आयोग द्वारा एक नयी पहल की गई है, जिसमें दम आजमाने वाले नेताओं को अपना आपराधिक ब्योरा देना होगा, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी इस ब्योरे को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करने के साथ ही अखबारों के माध्यम से जनता के बीच तक उसकी सूचना पहुंचाएंगे। बता दें कि लोकसभा, विधानसभा चुनावों की भांति इस बार के निकाय चुनावों में भी यह नियम लागू किया गया है।

वार्ड या निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार शपथ पत्र पर अपना आपराधिक ब्योरा भी देना होगा। उस प्रत्याशी के खिलाफ किस थाने में किन धाराओं में कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। जिलाधिकारी के स्तर से सभी ऐसे प्रत्याशियों का यह ब्योरा किसी प्रचार के माध्यम जैसे वेबसाइट आदि पर जारी करनी है।

जनता के बीच इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाएगी ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड उस वेबसाइट पर देख सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि निकायों में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने, मतदाताओं के बीच उसकी जानकारी देने के मकसद से यह बदलाव किया गया है।

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