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उच्च शिक्षा विभाग में किताबों का संकट दूर करेगी ई-लाइब्रेरी, डाॅ. धन सिंह रावत।
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श्रमिक हितों के संरक्षण एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के निर्देश।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर की, राजनैतिक दलों के साथ बैठक।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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ऊर्जा संरक्षण व संसाधनों को लेकर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी बड़ा बयान, प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी।
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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण, डीएम सविन बंसल ने किए निरस्त।
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा। 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा। 

अदालत ने दोषी संजय रॉय पर 50,000 रुपये का लगाया जुर्माना।

अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।

कोलकाता :- पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

इससे पहले सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।

अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।

आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, वह अदालत के  फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि, हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है।

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