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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, ₹53.72 करोड़ की लागत से बनने वाले, टपकेश्वर–गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का किया भूमिपूजन।
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दो दिवसीय “सांसद खेल महोत्सव” कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ सम्पन्न।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को, विभाग के अधिकारियों ने लगाया फ्लैग।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सवाड़ चमोली में, मुख्यमंत्री धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएँ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, 108 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 
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गौ सेवा है मानवता का आधार, रेखा आर्या।
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डीएम बंसल के निर्देश पर जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी जारी, ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र पर जिला प्रशासन ने लगाया ताला किया सील।
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डीएम सविन बंसल का एक्शन, जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, गेल की सभी कार्य अनुमति निरस्त लगा 2 माह का प्रतिबंध।
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सीएम धामी सुबह सुबह पहुंचे सरयू घाट, लोगों से संवाद कर वहाँ चल रहे, विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण।
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने, यूसीसी में एक साल की समय सीमा के, प्रावधान को किया स्पष्ट।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने, यूसीसी में एक साल की समय सीमा के, प्रावधान को किया स्पष्ट।

देहरादून :- प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को लेकर स्पष्ट किया है कि उक्त समय सीमा का संबंध सिर्फ उच्च के तहत होने वाली शादी, विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन जैसे पंजीकरण से है। इसे किसी भी अन्य सेवा शर्त नियम या अधिकार से जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। 

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य में किसी भी स्थान पर सामान्य निवास के दौरान वहां के पते पर अपना वोटर कार्ड, डीएल या अन्य दस्तावेज बनवा लेता है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि उसे संबंधित देश या राज्य के मूल या स्थाई निवासी का दर्जा मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मूल एवं स्थाई निवासी बनने के लिए अलग नियम है जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा कि यूसीसी के तहत किया गया कोई भी पंजीकरण उत्तराखंड का स्थाई निवास या मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रधान नहीं करेगा। स्थाई निवास या मूल निवास का दर्जा केवल संबंधित प्रावधानों के तहत ही दिया जा सकता है ना कि यूसीसी के तहत। कहने तात्पर्य यह है कि यूसीसी पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर कोई महिला या पुरुष उत्तराखंड में निवासरत किसी युवक या युवती के साथ लिव- इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है या चाहती है तो उन्हें इसके लिए अनिवार्य पंजीकरण करना ही होगा।

 

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