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मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए, जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान।
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एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लायें तेजी, डाॅ. धन सिंह रावत।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की।
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सृष्टि की सृजनकर्ता है नारी, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का किया विमोचन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का किया भव्य शुभारम्भ।
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण।
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विकासखण्ड पोखड़ा का हो रहा है चहुंमुखी विकास, सतपाल महाराज।
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गर्मी से राहत के आसार, कल से कई जनपदों में बारिश के लिए, जारी किया गया आरेंज अलर्ट।
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने, यूसीसी में एक साल की समय सीमा के, प्रावधान को किया स्पष्ट।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने, यूसीसी में एक साल की समय सीमा के, प्रावधान को किया स्पष्ट।

देहरादून :- प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को लेकर स्पष्ट किया है कि उक्त समय सीमा का संबंध सिर्फ उच्च के तहत होने वाली शादी, विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन जैसे पंजीकरण से है। इसे किसी भी अन्य सेवा शर्त नियम या अधिकार से जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। 

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य में किसी भी स्थान पर सामान्य निवास के दौरान वहां के पते पर अपना वोटर कार्ड, डीएल या अन्य दस्तावेज बनवा लेता है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि उसे संबंधित देश या राज्य के मूल या स्थाई निवासी का दर्जा मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मूल एवं स्थाई निवासी बनने के लिए अलग नियम है जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने यूसीसी सेवाओं के लिए एक साल की समय सीमा के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा कि यूसीसी के तहत किया गया कोई भी पंजीकरण उत्तराखंड का स्थाई निवास या मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रधान नहीं करेगा। स्थाई निवास या मूल निवास का दर्जा केवल संबंधित प्रावधानों के तहत ही दिया जा सकता है ना कि यूसीसी के तहत। कहने तात्पर्य यह है कि यूसीसी पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल या स्थाई निवासी प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर कोई महिला या पुरुष उत्तराखंड में निवासरत किसी युवक या युवती के साथ लिव- इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है या चाहती है तो उन्हें इसके लिए अनिवार्य पंजीकरण करना ही होगा।

 

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