नैनीताल:- हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 13 राजकीय मार्गो पर निजी बस को परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगल पीठ में इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने राजकीय मार्गों पर निजी वाहन कंपनियों को परमिट जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी उनका कहना था कि सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गो को निजी वाहनों के लिए खोल दिया है।
सरकार का यह निर्णय गलत है इससे रोडवेज की आमदनी प्रभावित होगी और पूरे रोडवेज पर असर पड़ेगा। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका शोषणीय नहीं है क्योंकि याचिका कर्ताओं ने इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई सरकार के इस निर्णय को अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती देना चाहिए था। जिस पर याचिका कर्ता की ओर से बताया गया कि आपत्ति दर्ज करवाई गई थी पर उसे दरकिनार कर दिया गया इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जारी परमिट पर अस्थाई रोक लगाते हुए सरकार से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।