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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, ₹ 242 करोड की वित्तीय स्वीकृति।
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देवी भागवत कथा और सोमेश्वर में पूजन में हुई शामिल, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी के पावन पर्व पर, मुख्यमंत्री आवास में किया कन्या पूजन, प्रदेश की खुशहाली की कामना।
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मुख्यमंत्री ने किया देहरादून, पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आज से बदल जाएंगे कई नियम, जानिए क्या- क्या होंगे बदलाव

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आज से बदल जाएंगे कई नियम, जानिए क्या- क्या होंगे बदलाव

बदलावों से आम आदमी पर भी पड़ेगा असर 

देहरादून। आज से नए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे। एक अप्रैल यानी सोमवार से कुछ नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टैग से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों से आम आदमी पर भी असर पड़ेगा। एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो रही है। सीए पंकज कबड़वाल कहते हैं कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए कई बार मौका दिया गया है। अब तक जुर्माना जमा करने के बाद आधार कार्ड से पैन को लिंक किया जा रहा था। अब आज से यह मौका खत्म हो जा जाएगा। अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद वह दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं? इसके लिए नए आदेश का इंतजार करना होगा।

सीए पंकज कबड़वाल कहते हैं कि वर्ष- 2023-24 के बजट में टैक्स जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसमें तीन लाख तक आय होने की स्थिति में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तीन लाख से अधिक आय होने पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसी तरह अन्य व्यवस्था की गई है। आईटीआर जमा करने की व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष में शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। इसमें अगर किसी करदाता को टैक्स जमा करने की पुरानी व्यवस्था मसलन 80सी का लाभ लेना है। मकान निर्माण के कारण आय पर होने वाली छूट, एलआईसी की किस्त पर मिलने वाली छूट आदि जो कि कुल डेढ़ लाख तक होती है, उस स्लैब को चाहते हैं तो नए आईटीआर फार्म में उसका उल्लेख करना होगा। यह न करने पर नए टैक्स की व्यवस्था बाई डिफाॅल्ट लागू हो जाएगी।

ये भी बदलाव होंगे
1- नौकरीपेशा व पेंशनधारी लोगों को स्टैंडर्ड में 50 हजार तक का लाभ मिलेगा। यानी अब 7.5 लाख पर कोई कर नहीं लगेगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2-जीएसटी में इवे बिल पर बाहर से माल मंगाने वाले पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस जरूरी होगी।

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