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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, विधवा शांति राणा की 8वीं में पढ रही बेटी की, कक्षा 12 तक की एकमुश्त 1.62 लाख फीस कराई स्कूल प्रबन्धन के खाते में जमा।  
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, रेखा आर्या।
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विश्व कैंसर दिवस पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने, चिकित्सा जगत में रचा इतिहास। 
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उपनल कर्मचारी महासंघ ने, समान कार्य–समान वेतन के जिओ जारी होने पर, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जताया आभार।
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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू एवं ग्राउंडिंग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक।
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उत्तराखंड में पर्वतारोहण को नई उड़ान, 83 प्रमुख हिमालयी चोटियां पर्वतारोहियों के लिए खुलीं।
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संकट और आपदा के वक्त मिलेगी तुरंत आर्थिक मदद, रेखा आर्या।

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मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास बहुमुखी सहायता निधि नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी

अंग्रेजी शराब पर सैस के जरिए जुटाया जाएगा फंड

देहरादून :- आपदा या किसी आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ बेसहारा हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि की नियमावली को मंजूरी दे दी है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस कॉरपस फंड के लिए पैसा शराब बिक्री पर सैस के जरिए जुटाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके तहत आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग किशोरियों और वृद्ध महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। यह आर्थिक मदद जरूरत के अनुसार रहने, खाने की सुविधा जुटाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जैसे उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा या दुर्घटना के चलते अगर किसी पात्र का रोजगार संकट में आता है तो उसे भी इसके तहत मदद दी जा सकेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें तुरंत मदद मिलेगी। नियमावली में इसके तहत आने वाले आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा पहले ही निर्धारित कर दी गई है। पात्र से आवेदन मिलने पर ब्लॉक स्तरीय संयुक्त टीम अधिकतम ₹5000 की धनराशि तुरंत जारी कर सकेगी। इसके बाद ₹10000 से ₹25000 तक की सहायता राशि पर जनपद स्तरीय कमेटी निर्धारित 15 कार्य दिवस के भीतर निर्णय लेगी और पीड़ित को डीबीटी के जरिए मदद दी जाएगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जिन मामलों में और ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है उसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी और यह कमेटी ₹500000 तक की धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी।

यह भी मिलेगा लाभ

– पात्र महिलाओं, बच्चों के लिए फूड किट, न्यूट्रिशन किट, मेडिकल किट शौच संबंधी किट की व्यवस्था

– प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना में घायल या गर्भवती महिला और बच्चों को हायर सेंटर ले जाने के लिए एंबुलेंस, भोजन, आवास की त्वरित व्यवस्था

– गर्भवती महिला और परिवार के सदस्य के लिए एक सप्ताह की आवासीय और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए सहायता

– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल की आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्राओं को कोचिंग के लिए सहायता

– मनरेगा में कार्य स्थल पर महिलाओं और उनके बच्चों को न्यूट्रिशन किट और टेंपरेरी शेल्टर की व्यवस्था

– कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाली माता और उनके 6 साल तक के बच्चों के लिए दुर्घटना के समय तुरंत नगद सहायता

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