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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत प्रत्याशियों को, चुनाव चिह्न का आवंटन शुरू, 14 जुलाई 2 बजे से 15 जुलाई तक बंटेंगे चुनाव चिह्न।

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देहरादून :- उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि में संशोधन किया है। आयोग ने यह निर्णय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के अनुपालन में लिया।

देखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त का ताजा आदेश।

दरअसल, शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य वाद (रिट याचिका संख्या 503/2025) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2025 को पारित आदेश के कारण 14 जुलाई को होने वाली प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 2 बजे तक स्थगित किया गया था। आज, 14 जुलाई को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय से स्पष्टता मिलने के बाद आयोग ने निर्देश जारी किए कि आज ही प्रतीक आवंटन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक की जाएगी। वहीं, शेष प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया कल, 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से दोपहर बाद जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसकी पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1303 (दिनांक 28 जून 2025) को केवल प्रतीक आवंटन की तिथि के संदर्भ में ही संशोधित माना जाए और चुनाव से जुड़ी अन्य सभी कार्यवाहियां पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही संपन्न होंगी।

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राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 1759/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 13 जुलाई, 2025 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को पारित आदेश के संबंध में एक स्पष्टता (Clarification) के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने तक ‘निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित किया गया था।

अतः मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा आज दिनांक 14.07.2025 को सुनवाई के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ० अनु0-2/4324/ 2025 दिनांक 28 जून, 2025 में ‘निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को आज दिनांक 14.07. 2025 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रारम्भ कर सांय 06.00 बजे तक की जायेगी तथा शेष निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही दिनांक 15.07.2025 को प्रातः 08.00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जायेगी। आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ० अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय एवं निर्वाचन की अवशेष समस्त कार्यवाहियां पूर्व विनिर्दिष्ट तिथियों के अनुसार ही सम्पादित की जायेंगी। “सुशील कुमार राज्य निर्वाचन आयुक्त”।

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