Breaking News
गणेश गोदियाल का नगर निगम पर तीखा हमला, कहा सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम, विपक्ष के लिए अलग।
गणेश गोदियाल का नगर निगम पर तीखा हमला, कहा सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम, विपक्ष के लिए अलग।
सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, भाजपा परिवार ने किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य अभिनंदन।
सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, भाजपा परिवार ने किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य अभिनंदन।
एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की, मेगा शिक्षक चयन प्रक्रिया में दिखा युवाओं का उत्साह।
एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की, मेगा शिक्षक चयन प्रक्रिया में दिखा युवाओं का उत्साह।
मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए, जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान।
मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए, जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान।
एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लायें तेजी, डाॅ. धन सिंह रावत।
एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लायें तेजी, डाॅ. धन सिंह रावत।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की।
सृष्टि की सृजनकर्ता है नारी, रेखा आर्या।
सृष्टि की सृजनकर्ता है नारी, रेखा आर्या।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का किया विमोचन।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का किया विमोचन।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का किया भव्य शुभारम्भ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का किया भव्य शुभारम्भ।

26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई, समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत, विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा।  

26 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई, समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत, विवाह पंजीकरण शुल्क छूट की समय सीमा।  

विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय।

देहरादून :- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क रू 250 की छूट की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाया गया है, विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के लिए शासन द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समान नागरिक संहिता नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, अथवा ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो किन्तु जिनका विवाह पंजीकरण नहीं हुआ हो, ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण हेतु अधिसूचना दिनांक 06 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क रू0 250 की दी गई छूट की समय-सीमा को विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, दिनांक 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढाया जाता है। नागरिकों द्वारा सी०एस०सी० केन्द्रों से सेवा लिये जाने पर रू0 50 (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top