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श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण की जांच के आदेश, मंदिर समिति ने गंभीरता लिया संज्ञान।
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पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के लिए, गृहकर छूट आवेदन 15 जुलाई से होंगे प्रारम्भ।
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वीबी-जीरामजी योजना के तहत संवरेंगे खस्तहाल विद्यालय, डाॅ. धन सिंह रावत।
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मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बदल रही मसूरी की तस्वीर, पर्यटन विकास मॉडल को मजबूती देगी विश्वस्तरीय रोपवे परियोजना।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से, छत्तीसगढ़ से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार भेंट।
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प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने, कांवड़ मेला-2026 की तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश।
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असम विमान दुर्घटना में शहीद हुए, स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना की व्यक्त, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी।
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एसआईआर के साथ विभागीय काम भी करें आंगनबाड़ी कार्यकत्री, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। 
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एक साल पहले मकान मालिक के घर से की थी गहनो की चोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट ने पहुंचाया सलाखों के पीछे।
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पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के लिए, गृहकर छूट आवेदन 15 जुलाई से होंगे प्रारम्भ।

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देहरादून :- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देहरादून ओमप्रकाश फरस्वाण ने अवगत कराया है कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून ने जनपद के समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को सूचित किया है कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में अपने स्वयं के मकान में निवास करने वाले पात्र पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर (हाउस टैक्स) में छूट हेतु आवेदन पत्रों का वितरण 15 जुलाई 2026 से प्रारम्भ किया जाएगा।

इच्छुक पात्र लाभार्थी कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन अथवा अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने के लिए आवेदकों को किसी भी कार्यदिवस में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, देहरादून में उपस्थित होकर मूल डिस्चार्ज बुक, मूल पहचान पत्र, पिछले वर्ष के गृहकर छूट आवेदन पत्र तथा बिल की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओम प्रकाश फरस्वाण (सेवानिवृत्त) ने सभी पात्र पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है, ताकि उन्हें गृहकर छूट का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

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