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मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदान की गई, ₹ 210 करोड़ से अधिक लागत की विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां।
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पौड़ी-श्रीनगर एनएच पर टनल निर्माण को लेंगे जनसुझाव, डॉ. धन सिंह रावत।
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वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में, स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा, मुख्यमंत्री धामी।
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धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के प्रतीक हैं पी आर डी जवान, मुख्यमंत्री धामी। 
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एम्स पहुंचकर, गुलदार के हमले में घायल कंचन देवी का जाना हालचाल।
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योजनाओं को गाँवो तक पहुंचाने के लिए, कार्यशालाओं का आयोजन करें अधिकारी, मंत्री गणेश जोशी।
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15 दिसंबर को ऋषिकेश में, डीएम सविन बंसल सुनेंगे जनता की बात।
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पीआरडी के स्थापना दिवस पर, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली परेड की सलामी।
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सीएम धामी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे0 पी0 नड्डा को, पत्र लिखकर AIIMS ऋषिकेश में, मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग’ की स्थापना का किया अनुरोध।
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लोकसभा चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल, को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत।

लोकसभा चुनाव के बीच सीएम केजरीवाल, को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत।

देहरादून/नई दिल्ली:- लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा. कोर्ट की तरफ से केजरीवाल की कैंपेनिंग पर कोई रोक नहीं है।

‘आदतन अपराधी नहीं केजरीवाल’
इससे पहले 7 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं. चुनाव हो रहे हैं. यह असाधारण परिस्थिति है. ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं. हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। ’

सरकारी कामकाज नहीं कर सकेंगे केजरीवाल
शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा था कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें. पीठ ने कहा, ‘अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते.’ सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे।

ED ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ED की ओर से कहा, ‘देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5,000 मामले लंबित हैं. क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुवाई का मौसम है?’ मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने यदि जांच में सहयोग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने नौ समन की अवहेलना की।

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