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जनपद में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार, घबराने की आवश्यकता नहीं-जिला पूर्ति अधिकारी।
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उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला, मुख्यमंत्री धामी।
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पूरे क्षेत्र की तस्वीर तकदीर बदललेगी सतपुली झील, महाराज।
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संघर्ष और समर्पण के सीख देता है खेल, रेखा आर्या।
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टपकेश्वर महादेव मंदिर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ की पूजा अर्चना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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गंगा संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रजेंटेशन में ही न ही बल्कि धरातल पर दिखें सकरात्मक परिणाम, डीएम।
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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार सीएम आवास से अरेस्ट

स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार सीएम आवास से अरेस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत की थी. जिसके बाद 16 मई की रात को स्वाति मालीवाल की जांच के बाद मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट दर्ज की गई थी.जांच एम्स दिल्ली के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में की गई थी. अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार उनके बाएं पैर और दाहिने गाल पर चोट के निशान हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वाति मालीवाल को बाएं पैर पर 3×2 सेंटीमीटर आकार की चोट थी, उनके “दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल” पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी. शिकायत में मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने उन्हें “कम से कम सात से आठ बार” थप्पड़ मारा. वह “चिल्लाती रहीं” और “उन्हें बेरहमी से घसीटा”, साथ ही उनकी छाती, पेट और pelvis एरिया पर “लातें” मारीं.

दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कई गई एफआईआर के मुताबिक, मालीवाल ने 13 मई की घटनाओं का जिक्र किया, जब वह मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर गई थीं.

बिभव ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका
गिरफ्तारी के बाद बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई हुई , जिसे ई कोर्ट ने खारिज कर दिया. बिभव कुमार के वकील ने मीडिया से कहा- मैंने दलील दी है कि कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है. मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है. बयान में यह नहीं बताया गया है कि आदेश को तीन दिन की देरी से आज के लिए सुरक्षित रखा गया है.

मैं जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूं
विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को लिखे मेल में कहा- ‘मुझे पता चला है कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर में मुझे आरोपी बनाया गया है. मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है…मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब भी जांच अधिकारी द्वारा कहा जाएगा, मैं सहयोग करने और जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूं. मैंने भी 13 मई को हुई घटना को लेकर शिकायत की है, जिस पर दिल्ली पुलिस संज्ञान ले.’

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