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रामलीला मैदान दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में, उत्तराखंड कांग्रेस से हजारों कार्यकर्ताओं ने कियाप्रतिभाग, राजीव महर्षि।
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स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डॉ. आर. राजेश कुमार को पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मान।
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हॉर्टिटूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना हो तैयार, उद्यान मंत्री गणेश जोशी।
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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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देश में आज से तीन मुख्य आपराधिक कानून हुए लागू

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पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किए थे तीन नए कानून

आइये जानते हैं तीन नए आपराधिक कानून क्या हैं?

दिल्ली। आज से देश की कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। आज से तीन मुख्य आपराधिक कानून- भारतीय दंड संहिता, 1860 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गए हैं।

तीन नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देशभर में प्रभावी हो गए। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने भी इन बातों का उल्लेख किया था।

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