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इस हफ्ते से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, 17 दिसंबर से सक्रिय होगा पहला बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार।
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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीएलए-2 की नियुक्ति को लेकर, पार्टी पदाधिकारियों से की वार्ता, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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विकसित भारत @ 2047 की दिशा तय करता संवाद।
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सीएम धामी ने आंध्रप्रदेश के अन्नामय्या जिले के, मदनपल्ली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में किया प्रतिभाग।
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रामलीला मैदान दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में, उत्तराखंड कांग्रेस से हजारों कार्यकर्ताओं ने कियाप्रतिभाग, राजीव महर्षि।
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स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डॉ. आर. राजेश कुमार को पीआरएसआई राष्ट्रीय सम्मान।
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हॉर्टिटूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत कार्ययोजना हो तैयार, उद्यान मंत्री गणेश जोशी।
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डीएम बंसल के निर्देशों के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई, सुभारती कॉलेज; रू 87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी। 
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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के रेप और हत्या की घटना के बाद दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कोर्ट का निर्णय:
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास किसी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है, न कि राजनीतिक मंच की तरह कार्य करना।”

चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान:
न्यायालय ने बलात्कार और हत्या की घटना की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि उनका ध्यान इस समय चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर है। न्यायालय ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

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