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जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी।
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देहरादून को जाम से राहत, 68 करोड़ की लागत से 390 वाहनों की बनाई जाएगी अंडरग्राउंड पार्किंग।
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यूरोप के सर्बिया दौरे पर उत्तराखण्ड का प्रतिनिधिमंडल, नोवी साद प्रांत की विधानसभा का किया भ्रमण।
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श्री बद्रीनाथ धाम को स्प्रिचुअल हिल टाउन के रूप में किया जा रहा है विकसित।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, प्रदान की ₹4.42 करोड़ की धनराशि।
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ग्रीष्मकालीन सीजन से पूर्व मंत्री खजानदास ने दी, विधानसभावासियों को 5.80 करोड़ से अधिक योजनाओ की सौगात।
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डीएम सविन बंसल का सख्त निर्देश, संसाधन बढ़ाकर मानकों के साथ जल्द पूरे हो पुराने कार्य, फिर नए कार्य को मंजूरी।
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देवभूमि को नशामुक्त बनाने का संकल्प, जिला प्रशासन ने कसी कमर, सख्त कार्रवाई के निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वन क्लिक के माध्यम से, साढ़े सात लाख से अधिक पेंशनर्स के खाते में भेजी पेंशन।
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उपद्रवियों से होगी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई

उपद्रवियों से होगी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई

-क्लेम ट्रिब्यूनल करेगा नुकसान का आंकलन, राज्य सरकार ने कानून बनाने को प्रदान की मंजूरी

देहरादून। उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की दिशा में उत्तराखण्ड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दंगा और अशांति फैलाने के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इससे संबंधित कानून बनाने पर अपनी मुहर लगा दी है। हड़ताल, बंद, उपद्रव फैलाने अथवा विरोध प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान होता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अब तक उत्तराखण्ड में कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। दंगे करने और अशांति फैलाने वालों पर उत्तराखण्ड सरकार अब सख्ती से पेश आएगी।

राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इसे लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में सर्किल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा गठित क्लेम ट्रिब्यूनल, कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से नुकसान का आंकलन करेगा। जिसके बाद इस कानून के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से वसूली की जाएगी।

“दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नजीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।”

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