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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में संचालित किया जायेगा, ‘‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’’ अभियान।
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47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग।
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दो माह में पूर्ण हो कण्डारस्यूं पेयजल योजना, डॉ धन सिंह रावत।
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SGRR विश्वविद्यालय एवम, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के, स्वास्थ्य शिविर का 841 मरीजों ने उठाया लाभ।
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सुशासन में उत्कृष्टता के लिए, बंशीधर तिवारी को राष्ट्रीय सम्मान, मुख्यमंत्री धामी ने किया सम्मानित।
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एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज एटलिटिका 2025 में, एमबीबीएस 2021 बैच ऑवरऑल चैम्पियन।
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डीएवी पीजी कॉलेज में 100 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज की, स्थापना कार्यं का किया भूमि पूजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पुनः विचार याचिका दायर करने पर, गंभीरता से विचार कर रही है, लालचंद शर्मा।

राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पुनः विचार याचिका दायर करने पर, गंभीरता से विचार कर रही है, लालचंद शर्मा।

देहरादून :- महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा की उत्तराखंड राज्य में उपनल और विभिन्न स्रोतों से लगभग 25,000 कार्मिक विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। इन कार्मिकों ने 2018 में उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें समान कार्य और वेतन देने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा, उन्हें एक वर्ष के भीतर चरणवदशक से नियमित करने का भी आदेश दिया गया था।

लाल चंद शर्मा ने कहा की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। हालांकि, 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को उचित करार देते हुए सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया।

महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने कहा है कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य और वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में, राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पुनः विचार याचिका दायर करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा “उत्तराखंड राज्य में उपनल कार्मिकों के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को उपनल कार्मिकों को समान कार्य और वेतन देने का आदेश दिया है। लेकिन राज्य सरकार अभी भी उपनल कार्मिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और उपनल कार्मिकों को समान कार्य और वेतन दें।

 

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