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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, ₹53.72 करोड़ की लागत से बनने वाले, टपकेश्वर–गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का किया भूमिपूजन।
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दो दिवसीय “सांसद खेल महोत्सव” कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ सम्पन्न।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को, विभाग के अधिकारियों ने लगाया फ्लैग।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सवाड़ चमोली में, मुख्यमंत्री धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएँ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, 108 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 
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गौ सेवा है मानवता का आधार, रेखा आर्या।
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डीएम बंसल के निर्देश पर जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी जारी, ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र पर जिला प्रशासन ने लगाया ताला किया सील।
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डीएम सविन बंसल का एक्शन, जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, गेल की सभी कार्य अनुमति निरस्त लगा 2 माह का प्रतिबंध।
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सीएम धामी सुबह सुबह पहुंचे सरयू घाट, लोगों से संवाद कर वहाँ चल रहे, विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण।
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UCC विधेयक पर लगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर, नियमावली बनते ही उत्तराखंड में होगा लागू

UCC विधेयक पर लगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर, नियमावली बनते ही उत्तराखंड में होगा लागू

नई दिल्ली। पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा में पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) कानून बन गया है। यह कानून उत्तराखंड में विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत के लिए एक सामान्य कानून प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यह कानून राज्य के अंदर या बाहर रहने वाले निवासियों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। इसके अलावा, अपने लिव-इन पार्टनर की तरफ से छोड़ी गई महिलाएं भरण-पोषण की हकदार होंगी।

यह कानून मुसलमानों के एक वर्ग में प्रचलित बहुविवाह और ‘हलाला’ पर भी प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, यह कानून आदिवासियों पर उनकी परंपराओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों के संरक्षण के लिए लागू नहीं होगा।

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