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केन्द्रीय बजट में शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य व कौशल विकास पर फोकस, डॉ. धन सिंह रावत।
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गंगा में प्रवाहित हो रहे 14 भवनों का ग्रे-वाटर किया गया बंद।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 
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राम नाम से कांग्रेस का विरोध पुराना, रेखा आर्या।
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केंद्रीय बजट 2026 से, उत्तराखंड पहाड़ों में खुलेगा पर्यटन का नया रास्ता, जानिए आम बजट से क्या मिला फायदा।
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बजट 2026-27 से देश और राज्यों के, विकास को मिलेगी नई दिशा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण है आम बजट, महाराज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत की दिशा में, एक सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया।
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हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 14 दिन में बताएं, कि पंचायत चुनाव कब होंगे।

हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 14 दिन में बताएं, कि पंचायत चुनाव कब होंगे।

हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र, पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर चुकी है सरकार।

देहरादून/नैनीताल :- पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 14 दिन में सरकार शपथ पत्र के साथ ये बताये कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम देना होगा जिसके बाद पंचायतों के चुनावों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

गौरतलब है कि राज्य की 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुमन सिंह समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है जो पूरी तरह से गलत है।

सरकार के आदेश को निरस्त करने के साथ याचिका में मांग की है कि सरकार का ये आदेश असंवैधानिक है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी सरकार ने एक बार जिला पंचायतों में अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था.. लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 2011 में अंडरटेकिंग दी थी कि कभी भी जिला पंचायत पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

लेकिन उसमें सरकार से कोर्ट से 1 या 2 में छूट मांगी थी कि अगर आपदा या लॉ एंड़ आर्डर की दिक्कतें होंगी तो उसमें नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को चुनाव कराने ही होंगे। कोर्ट ने आज चुनाव को लेकर शपथ पत्र मांगा है। (साभार)

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