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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश सरकार 14 दिन में बताएं, कि पंचायत चुनाव कब होंगे।

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हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र, पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर चुकी है सरकार।

देहरादून/नैनीताल :- पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 14 दिन में सरकार शपथ पत्र के साथ ये बताये कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार को 14 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम देना होगा जिसके बाद पंचायतों के चुनावों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

गौरतलब है कि राज्य की 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुमन सिंह समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 30 नवम्बर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर राज्य की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है जो पूरी तरह से गलत है।

सरकार के आदेश को निरस्त करने के साथ याचिका में मांग की है कि सरकार का ये आदेश असंवैधानिक है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी सरकार ने एक बार जिला पंचायतों में अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था.. लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 2011 में अंडरटेकिंग दी थी कि कभी भी जिला पंचायत पंचायतों में अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

लेकिन उसमें सरकार से कोर्ट से 1 या 2 में छूट मांगी थी कि अगर आपदा या लॉ एंड़ आर्डर की दिक्कतें होंगी तो उसमें नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को चुनाव कराने ही होंगे। कोर्ट ने आज चुनाव को लेकर शपथ पत्र मांगा है। (साभार)

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