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गणेश गोदियाल का नगर निगम पर तीखा हमला, कहा सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम, विपक्ष के लिए अलग।
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सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, भाजपा परिवार ने किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य अभिनंदन।
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एसजीआरआर एजुकेशन मिशन की, मेगा शिक्षक चयन प्रक्रिया में दिखा युवाओं का उत्साह।
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मुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए, जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसान।
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एनआईटी श्रीनगर के निर्माण कार्यों में लायें तेजी, डाॅ. धन सिंह रावत।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की।
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सृष्टि की सृजनकर्ता है नारी, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का किया विमोचन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का किया भव्य शुभारम्भ।
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CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 और नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को तय की। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने का आग्रह किया था, हालांकि, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। केंद्र ने CAA पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा, CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सीजेआई ने कहा कि एसजी बयान देने को तैयार नहीं हैं और इसलिए कार्यवाही 9 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अनुरोध किया कि इस बीच कोई नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। एसजी ने नागरिकता देने के संबंध में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया।

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