देहरादून:- उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसलिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जारी किए आदेश में कहा गया है कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर एक दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चुनाव आयोग ने श्रम विभाग को भी इस अवकाश को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोकसभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले
संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।
उत्तराखण्ड की समस्त लोक सभा सीटों / निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को मतदान निर्धारित है। उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य निर्वाचन लोक सभा चुनाव दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को उत्तराखण्ड की समस्त चिकित्सा इकाइयाँ/मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बन्धित समस्त चिकित्सा इकाइयाँ खुली रहेंगी। इन चिकित्सा इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों का मतदान रोटेशन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक / नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
आपकों बता दें कि कल राज्य के 83,37914 मतदाता इन पांच सीटों पर 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक लाख से अधिक कार्मिक, पुलिस व सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।