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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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19 जून तक बढ़ी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

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जमानत याचिका पर 7 जून को होगी सुनवाई 

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है. केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है।

उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है. अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए सेहत से जुड़े टेस्ट के लिए कुछ निर्देश पारित किए गए हैं. वीसी के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाश न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा।

केजरीवाल की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के वजन में कुछ कमी आई हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि वह किस राहत की मांग कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश SGI तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं और कहा था कि अंतरिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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