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सीएम धामी बोले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब “सोशल चेंज मेकर्स”, समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
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कांग्रेस की 14 दिसम्बर दिल्ली के रामलीला मैदान में, वोट चोर – गद्दी छोड़ महारैल की तैयारियां हुई तेज, राजीव महर्षि।
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जनता दर्शन में डीएम सविन बसंल ने, 176 लोगों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का मौके पर ही किया समाधान।
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प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा किसान दिवस, 17 दिसम्बर को चमोली जिले से होगी शुरुआत, कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में, शासन स्तरीय अधिकारियों का दल पहुंचा पौड़ी। 
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हरदा की पार्टी मे कांग्रेसी माल्टा रसहीन, और राजनीतिक स्वाद से पर, महेंद्र भट्ट।
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सीएम पुष्कर धामी ने, स्व. जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर, उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, टॉपर छात्र – छात्राओं के दल को,  “भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण” पर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, होमगार्ड्स स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का किया निरीक्षण।
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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 महीनों से थे हिरासत में 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 महीनों से थे हिरासत में 

दो जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

पासपोर्ट जमा करने का दिया गया निर्देश 

दिल्ली- एनसीआर। दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मखौल उड़ाना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए।

क्या है मामला

बता दें कि सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।

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