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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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ऊर्जा संरक्षण व संसाधनों को लेकर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी बड़ा बयान, प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी।
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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण, डीएम सविन बंसल ने किए निरस्त।
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राज्य में ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी विभागों को जारी हुए विस्तृत दिशा-निर्देश।
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नीट पेपर लीक मामले के दोषियों पर की जाए कठोर कार्रवाई, गणेश गोदियाल।
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जनगणना में अभी तक 70 फीसदी काम पूरा, महा रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग।
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उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे।
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सब-रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में, डीएम सविन बंसल का औचक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा।
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उत्तराखण्ड के प्रत्येक विकासखण्ड में, विकसित होंगे आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव।
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कांग्रेस सरकार ने मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने का किया ऐलान, भाजपा ने कहा- हिन्दू विरोधी

कांग्रेस सरकार ने मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने का किया ऐलान, भाजपा ने कहा- हिन्दू विरोधी

नई दिल्ली। कनार्टक में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित किया जो कि मंदिरों पर टैक्स लगाने के संबंध में है। जिसके तहत वो मंदिर जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है उनपर उन्हें 10% टैक्स देना होगा वहीं जिन मंदिरो की इनकम 1 करोड़ से कम और 10 लाख से ज्यादा है तो उनपर 5% टैक्स सरकार लगाएगी। इस बिल का नाम है ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024’(Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Bill 2024)। इस बिल को लेकर बीजेपी समेत कई संत कांग्रेस सरकार के विरोध में सामने आए। वहीं कांग्रेस ने इसका बिल का बचाव करते हुए कहा कि इस बिल को पास करने का मकसद राज्य में 40 से 50 हजार पुजारियों की मदद करना है।

बीजेपी के विरोध का जवाब देते हुए मंत्री रामलिंगा रेड्डी का कहते हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। बीजेपी के लोग हिंदू विरोधी है। ये कानून पहले 2003 में अस्तित्व में आया था। जिसके बाद इस कानून को लेकर साल 2011 में संशोधन किए गए। उस समय 5 लाख रुपये की आय वाले लगभग 34,000 मंदिर थे। जिन्होंने धर्मिका परिषद के लिए कोई पैसा नहीं दिया। वहीं वो मंदिर जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है, उन्हें 5% धर्मिका परिषद को देना पड़ता है। इसके अलावा कर्नाटक में 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लगभग 205 मंदिर – उन्हें 10% देना होगा। इन मंदिरो ने साल 2011 में विधानसभा में इस संशोधन को मंजूरी दी थी। हिंदू विरोधी कौन है? भाजपा कर्नाटक में सबसे ‘सी ग्रेड’ मंदिरों के हित में है।

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