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मिलेट्स और कृषि गतिविधियां बन रहे सहकारिता के मजबूत आधार।
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चौत्र नवरात्रि के अवसर पर किया कन्या पूजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, रेस्टोरेंट में पहुंच लिया गैस आपूर्ति का जायजा।
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परेडग्राउंड आटोमेटेड पार्किंग जनमानस को विधिवत् समर्पित, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण।
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11वें स्मार्ट सिटी कन्वर्जेंस एक्सपो में, देहरादून स्मार्ट सिटी को जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किया गया सम्मानित।
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मुख्यमंत्री आवास परिसर में किया गया शहद निष्कासन कार्य, पहले चरण में निकला 60 किलोग्राम शहद।
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जिला प्रशासन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, आधुनिक इंटेंसिवकेयर सेंटर जनमानस को विधिवत समर्पित, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण।
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करोडो की ठगी, मामले में 16 आरोपीयों के विरूद्ध केस दर्ज, एसएसपी।

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देहरादून:- गुरूवार को एसएसपी अजय सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून में वादी गोविन्द सिंह पुण्डीर पुत्र स्व0 रतन सिंह पुण्डीर ग्रा0: रिखोली पो0 सिगली जनपद देहरादून द्वारा थाना राजपुर पर लिखित तहरीर दी कि वह जमीन खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं। अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी छुटमलपुर देहरादून हाल निवासी जोहडी गांव सिनोला राजपुर द्वारा उनके  बड़े भाई से सम्पर्क कर बताया कि बुढादल समिति नादेड महाराष्ट्र के बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिये जमीन देख रहे हैं तथा उनसे जमीन क्रय करने से पूर्व उक्त जमीन की मिट्टी बाबा को उपलब्ध कराने तथा उसके उपरान्त ही जमीन खरीदने की बात बताई गयी। जिस पर वादी के बडे भाई द्वारा उन्हें जमीन की मिट्टी उपलब्ध कराई गयी।

कुछ समय पश्चात सितम्बर 2023 में अमजद अली, राम अग्रवाल, सचित गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उफ बडा काणा, सुमित बसंल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान द्वारा उनके बडे भाई के पास आकर उन्हें बताया कि जमीन की मिट्टी पास नहीं हो पाई है तथा करनाल हरियाणा में कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसकी मिट्टी बाबा द्वारा पास कर दी गई है, संस्था से जुडा होने के कारण हम सीधे उक्त जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, हमारी किसानों से बात हो चुकी है, आप उक्त जमीन को किसानों से अपने नाम पर 40 लाख रू0 प्रति किला के हिसाब से खरीद लो, जिसे हम बाद में 2 करोड 15 लाख रू0 प्रति किला के हिसाब से बाबा को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं जिसमें वादी द्वारा उक्त जमीन को क्रय करने की एवज में किसानों से सम्पर्क कर चैक व नगदी के माध्यम से कुल 21 लाख रू0 का भुगतान किया गया।

उसके पश्चात बाबा अमरीक सिंह व अन्य अभियुक्तों द्वारा देहरादून आकर 51 करोड 60 लाख रू0 का चेक वादी को दिखाकर बताया कि संस्था द्वारा जमीन के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी है तथा उक्त सौदे की धनराशि वादी को तभी प्राप्त होगी जब वादी द्वारा धनराशि का 03 प्रतिशत संस्था में जमा किया जायेगा। जिस पर वादी द्वारा अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर डेढ करोड रू0 उन लोगों को दिये गये। वहीं अभियुक्तों द्वारा नवम्बर 2023 में वादी को रजिस्ट्री के लिये करनाल बुलाया गया, यहां उनके द्वारा वादी को पैसों से भरा बैग तथा बैंक ड्राफ्ट दिखाते हुए बताया कि जमीन के मालिक की तबियत खराब होने के कारण अभी रजिस्ट्री सम्भव नहीं है, रजिस्ट्री के लिये वादी को बाद में दोबारा करनाल आना होगा।इस दौरान अभियुक्तो द्वारा बाबा अमरीक सिंह से वादी की मुलाकात कराई गई। रजिस्ट्री के लिये अभियुक्तों द्वारा वादी को पुन: दिसम्बर 2023 में करनाल बुलाया गया। इस दौरान उनके द्वारा वादी से सम्पर्क कर बताया गया कि जमीन की खरीददारी हेतु जो पैसे बाबा द्वारा  लाया जा रहा था वो इन्कम टैक्स द्वारा पकड लिया गया है।

तथा उक्त पैसों को छुडाने के एवज में उनके द्वारा 06 करोड रू0 की मांग की जा रही है, जिसमें से आधे पैसों का इन्तेजाम वादी से करने को कहा गया तथा इन्कम टैक्स से पैसा न छूटने की परिस्थिती में सौदा रद्द होने तथा वादी द्वारा पूर्व में दिया गया पैसा भी डूबने का डर दिखाया गया। जिस पर वादी द्वारा अपने मित्रों/रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर लगभग 03 करोड रू0 उन्हें दिये गये, तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा उन्हें कुछ समय बाद रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर टालमटोल किया जाने लगा। वादी द्वारा करनाल जाकर जब उक्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पूर्व से ही बैंक में बन्धक है तथा अभियुक्तों द्वारा उक्त भूमि के कूटरचित दस्तावेज दिखाकर अलग-अलग तिथियों में वादी से लगभग 07 करोड 32 लाख रू0 की धोखाधडी की गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0: 76/24 धारा: 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471 भादवि बनाम अमरीक सिंह, अमजद अली व अन्य पंजीकृत किया गया। इस दौरान सभी अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की धोखाधडी में लिप्त हैं, जिनके विरूद्ध जनपद देहरादून के अलावा अन्य राज्यो में भी धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून।

2- मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून ।

3- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा।

4- मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0।

5- मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0।

6- मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर, उ0प्र0।

7- मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0।

8- मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।

9- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरधना मेरठ उ0प्र0।

10- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा।

11- मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा।

12- मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0।

13- मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा।

14- मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार।

15- मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0

16- मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा, अम्बाला

17- मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्मस एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा

18- मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0

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